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सड़क की मरम्मत होने का प्रमाण पर उपलब्ध कराएंगे जिलाधिकारी

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सड़क की मरम्मत न करने पर कार्यदायी संस्था के खिलाफ होगी कार्रवाई

स्वदेश प्रेम ब्यूरो (उत्तर प्रदेश) रमजान अली

गोण्डा।आयुक्त देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील ने अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत खोदी जाने वाले सड़कों को ठीक न करने पर कड़ा कदम उठाया है उन्होंने मंडल के सभी जिलों के डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत पाइप डालने के दौरान खोदी गई सड़कों को ठीक न करने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाये। साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जिसमें वे प्रमाणित करें कि “अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत पाइप डालने के दौरान खोली गई सभी मुख्य मार्ग, लिंक मार्ग, संपर्क मार्ग, चकराडो एवं उनकी पटरियों की मरम्मत एवं समतलीकरण का कार्य करा दिया गया है और अब ऐसी कोई सड़क शेष नहीं है।” आयुक्त देवीपाटन ने कहा कि पेयजल योजना के अंतर्गत सड़के खोदने से आमजन को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़क खोदने के बाद बाद मरम्मत न करने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को बेहतर सड़क मार्ग उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अतः सड़क खोदकर पाइप डालने के बाद सड़क मार्ग को ठीक करने की जिम्मेदारी सम्बंधित कार्यदायी संस्था की है अतः यदि संस्था अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगी तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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